जयपुर@जागरूक जनता । राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट सेवाओं को बंद रखने को लेकर जहां सियासी सरगर्मियां बढ़ रही है। वहीं अब यह मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट सेवाओं को रद्द करने के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी तथा जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने राज्य सरकार व गृह विभाग से मामले जवाब-तलब किया है।
23 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपूत ने जवाब देने के लिए हाईकोर्ट के समय देने की गुहार की। इसको स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को समय देते हुए आगामी 23 नवंबर को सुनवाई के लिए मुकर्रर किया। याचिकाकर्ता महिपाल सिंह की ओर से अधिवक्ता नितिन गोखलानी तथा अधिवक्ता प्रवीण व्यास को बताया कि पूर्व में ऐसी ही जनहित याचिका साल 2018 में दायर की गई थी, जिस पर सरकार ने खंडपीठ को यह आश्वासन दिया था कि भविष्य में कभी भी इंटरनेट परीक्षाओं के लिए सस्पेंड नहीं किया जाएगा।