विभिन्न योजनाओं में ऋण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई

विभिन्न योजनाओं में ऋण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई

बीकानेर@जागरूक जनता। राजस्थान अनुसूचित जाति, जन जाति वित एवम् विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा स्वरोजगार के लिए विभिन्न योजनाओ मे ऋण देने हेतु आवेदन करने की तिथि 31 जनवरी तक बढ़ाई गई है।
अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक एल डी पंवार ने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवम् विशेष योग्यजन वर्ग के व्यक्तियों से आवेदन मांगे गए हैं। सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के महिला समृद्धि योजना एवं लघु साख वित्त योजना हेतु 0.60 लाख, लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना 0.50 लाख, महिला अधिकारिता योजना एवं लधु व्यवसाय शहरी योजना हेतु 1 लाख, ऑटो रिक्शा सवारी योजना 3 लाख, जीप टैक्सी, शिफ्ट डिजाइर, एक्सेंट, इसी प्रकार के अन्य सभी वाहन हेतु 10 लाख, शिक्षा ऋण (हेतु 10 लाख(कोर्स अनुसार) ,इलेक्ट्रिक बैटरी चालक रिक्शा हेतु 1.5 लाख, ट्रैक्टर मय ट्रोली हेतु 7 लाख, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाईट एवं कृषि कार्य) हेतु 5 लाख एवं बकरी पालन हेतु 0.20 लाख के ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। प्रार्थी की आय शहरी क्षेत्र में 60,120 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 54,300 रुपए वार्षिक होने पर  दस हजार रुपए तक अनुदान देय है। ’राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम’ के अन्तर्गत महिला समृद्धिध्लघु साख वित्तध्महिला किसानध्शिल्प समृद्धिध्लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना हेतु 0.50 लाख, लघु व्यवसाय शहरी योजना हेतु 1.00 लाख, लघु व्यवसाय योजना 5.00 लाख, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाईट एवं कृषि कार्य) हेतु 5 लाख, जीप टैक्सी ( कोटेशन के अनुसार ) हेतु 10 लाख तक इसी प्रकार के अन्य सभी वाहन , डेयरी योजना 2 लाख, ऑटो रिक्शा सवारी योजना 3 लाख, इलेक्ट्रीक बैटरी चालक रिक्शा हेतु 1.5 लाख, ट्रैक्टर मय ट्रोली हेतु 7 लाख एवं बकरी पालन हेतु 0.20 लाख के ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। इसके लिए प्रार्थी की आय शहरी क्षेत्र में 60,120 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 54,300 तक 10,000 रुपए अनुदान देय होगा ।
पवार ने बताया कि ’राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत’ ईलेक्ट्रीक बैटरी चालक रिक्शा हेतु 1.5 लाख, ऑटो रिक्शा सवारी योजना 3 लाख, ट्रैक्टर मय ट्रोली हेतु 7 लाख, जीप टैक्सी,शिफ्ट डिजाइर,एक्सेंट,इसी प्रकार के अन्य सभी वाहन हेतु 10 लाख एवं कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाईट एवं कृषि कार्य) हेतु 5 लाख के ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। इन योजनाओं में प्रार्थी की आय शहरी क्षेत्र में 60,120 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 54,300 तक 10,000 रुपए अनुदान देय होगा। ’राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत’ वार्षिक आय 1.50 लाख तक छोटे व्यवसाय, कारीगर,व्यावसायिक संगठन योजना हेतु 0.80 लाख, न्यू स्वर्णिमा योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 0.80 लाख, लघु वित्त (माइक्रो फाइनेंस) योजना हेतु 0.50 लाख, महिला समद्धि योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 0.60 लाख,लघु ऋण व्यक्तिगत योजना हेतु 0.60 लाख के ऋण एवं वार्षिक आय 1.50 लाख से 3 लाख तक छोटे व्यवसाय, कारीगर व्यावसायिक संगठन योजना हेतु 1 लाख, न्यू स्वर्णिमा योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 1.00 लाख, महिला समद्धि योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 0.80 लाख,ं लघु ऋण व्यक्तिगत योजना हेतु 0.80 लाख के ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। इसी प्रकार ’राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम’ के अन्तर्गत ऋण हेतु दिव्यांगजन स्वावलम्बन योजना में ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। योजना में 50,000 रुपए अनुदान देय है।
उन्होंने बताया कि ऋण लेने के इच्छुक आवेदक द्वारा अपनी स्वंय की एसएसओ आईडी के माध्यम से वेब पोर्टल अनुजा निगम पर स्वंय एवं ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। आवेदक द्वारा ऑनलाईन ऋण आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वार्षिक आय प्रमाण पत्र,बी.पी.एल, किसी भी बैंक से ऋण नहीं होने का स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र एवं विशेष योग्यजन हेतु विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र स्कैन कर संलग्न करने होंगे। आवेदक द्वारा जन आधार से स्वयं का बैंक खाता लिंक होना भी अनिवार्य है।

Date:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related