- ACB ने 13 जनवरी को दौसा में बांदीकुई SDM रहते हुए किया था गिरफ्तार
- शादी के लिए मिली थी 10 दिन की अंतरिम जमानत, 21 फरवरी को किया था सरेंडर
जयपुर। दौसा जिले में 10 लाख रूपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद RAS पिंकी मीणा को हाईकोर्ट से आज जमानत मिल गई। हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने पिंकी मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। RAS पिंकी मीणा को हाईकोर्ट ने 11 फरवरी को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। तब वे जेल से बाहर आई थी। 16 फरवरी को उनकी शादी के बाद 21 फरवरी को दोबारा कोर्ट में सरेंडर करने पर पिंकी मीणा को जेल भेज दिया गया था। तब से पिंकी मीणा जयपुर में घाटगेट स्थित महिला जेल में बंद है।
RAS पिंकी की तरफ से एडवोकेट वीआर बाजवा ने पैरवी करते हुए कहा कि मामले में ACB की तरफ से अनुसंधान पूरा हो चुका है। कोर्ट में चालान भी पेश किया जा चुका है। वे महिला है। उनकी 16 फरवरी को शादी हुई थी। इसके बाद से वे लगातार जेल में बंद है। ऐसे में उनका जमानत दिया जाना चाहिए। वहीं, ACB की तरफ से AAG विभूति भूषण शर्मा ने पिंकी मीणा को जमानत देने का विरोध किया। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि SDM के पद रहते हुए पिंकी मीणा ने 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। उनको जमानत देने के बजाए न्यायिक अभिरक्षा में ही रखकर भ्रष्टाचारियों करने वालों को एक कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए।
13 जनवरी को ACB ने RAS पुष्कर मित्तल के साथ किया था ट्रेप
आपको बता दें कि दौसा जिले में हाइवे बनाने वाली एक कंपनी से रिश्वत में मोटी रकम मांगने का मामला सामने आया था। तब जयपुर मुख्यालय से दौसा गई एसीबी की टीम ने SDM दौसा के पद पर मौजूद RAS पुष्कर मित्तल को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। वहीं, SDM बांदीकुई लग रही RAS पिंकी मीणा को कंपनी से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार किया था। इसी मामले में ACB ने दौसा के तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल और उनके लिए दलाली करने वाले नीरज मीणा और गोपाल सिंह को भी गिरफ्तार किया था।