केंद्र सरकार ने दी कोरोना काल में करदाताओं को राहत


केंद्र सरकार ने दी कोरोना काल में करदाताओं को राहत

बीकानेर@जागरूक जनता। जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पच्चीसिया एवं कानूनी सलाहकार गणेश शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कोविड 19 को मध्य नजर रखते हुए करदाताओं को प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कुछ राहत कर निर्धारण वर्ष 2021 22 के लिए प्रदान की गई है । जिसमें की आयकर विवरणी एवं अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की समयावधि को आगे बढ़ाया गया है । मुख्य रूप से जिन करदाताओं का 31 जुलाई 2021 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करने का दायित्व था उनकी समय अवधि 30 सितंबर 2021 कर दी गई है । इसी प्रकार टैक्स ऑडिट प्रस्तुत करने की तारीख को भी 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2021 किया गया है । इसी प्रकार अंकेक्षीत आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 31 अक्टूबर 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 किया गया है । साथ ही देरी से आयकर विवरणी प्रस्तुत करने अथवा रिवाइज आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 को बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 किया गया है व टीडीएस रिटर्न को प्रस्तुत करने की तारीख 31 मई 2021 को बढ़ाकर 30 जून 2021 किया गया है एवं टैक्स कटौती प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख को 15 जून 2021 से बढ़ाकर 15 जुलाई 2021 किया गया है । इसके अलावा कुछ अन्य दस्तावेजों को भी प्रस्तुत करने की समय अवधि को भी बढ़ाया गया है । बीकानेर जिला उद्योग संघ केंद्र सरकार द्वारा करों के मामले में दी गई छूट का स्वागत करता है ।


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