जयपुर । राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को 12 अप्रैल 2024 तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है।
गृह विभाग के शासन उप सचिव श्री महेश कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इन सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल कर 12 अप्रैल 2024 तक इन सेवाओं में हड़ताल किये जाने को प्रतिषेध किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत यह निर्णय लिया गया है।