Jagruk Janta
Vishwasniya Hindi Akhbaar

Company

खान को जमानत: आर्यन नहीं जा सकते देश से बाहर, हर शुक्रवार को NCB ऑफिस में देनी होगी हाजिरी

मुंबई। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से गुरुवार को जमानत मिल गई है, हालांकि अभी वह रिहा नहीं हो पाए हैं। इस बीच कोर्ट का विस्तृत फैसला सामने आया है। कोर्ट ने कई शर्तों पर आर्यन खान को जमानत दी है। आर्यन को 1 लाख रुपए के बॉन्ड के साथ पासपोर्ट जमा कराना होगा। वह एनडीपीएस कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ पाएंगे। इसके अलावा हर शुक्रवार को 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देनी होगी।

2 अक्टूबर की रात मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज पर चल रहे कथित रेव पार्टी से गिरफ्तार किए गए आर्यन खान को 25 दिन बाद हाई कोर्ट से जमानत मिली है। बेल ऑर्डर में कहा गया है कि उन्हें 1 लाख रुपए की कीमत का पीआर बॉन्ड जमा कराना होगा। कोर्ट ने कहा है कि वह इस तरह की किसी गतिविधि में शामिल ना हों और सह-आरोपियों से संपर्क बनाने की कोशिश नहीं करेंगे।

हाई कोर्ट ने उन्हें विशेष अदालत में तुरंत पासपोर्ट जमा कराने को कहा है। आदेश में यह भी कहा गया है कि आवेदक को हर शुक्रवार को 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित एनसीबी ऑफिस में जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी। आर्यन एनडीपीएस कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ पाएंगे।

.

.

Date:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related