आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि 31 मार्च तक पैन को आधार से न जोड़ने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा, लेकिन आईटीआर दाखिल करने, रिफंड और अन्य आईटी प्रक्रियाओं के लिए ऐसा पैन मार्च 2023 तक एक और वर्ष के लिए कार्य करेगा। प्रत्यक्ष करों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा कई बार बढ़ाई है और अब अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है।
31 मार्च 2023 के बाद निष्क्रिय हो जाएगा
सीबीडीटी द्वारा बुधवार को जारी एक सर्कुलर के अनुसार, जो पैन आधार से लिंक नहीं है, 31 मार्च, 2023 के बाद निष्क्रिय हो जाएगा। जो करदाता 30 जून, 2022 तक अपने पैन को बायोमेट्रिक आधार से लिंक करते हैं, उन्हें 500 रुपये विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अलावा जुर्माना बढ़कर 1,000 रुपये हो जाएगा।
करदाताओं को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए 29 मार्च 2022 की अधिसूचना के अनुसार 31 मार्च 2023 तक करदाताओं को बिना किसी नतीजे के आधार-पैन लिंकिंग के लिए निर्धारित प्राधिकारी को अपने आधार की सूचना देने का मौका दिया गया है। सीबीडीटी ने कहा कि इस तरह की सूचना को जोड़ने के साथ विलंब शुल्क देना होगा।
सीबीडीटी के बयान में कहा गया है, हालांकि 31 मार्च 2023 तक ऐसे लोगों का पैन जिन्होंने अपने आधार को लिंक नहीं किया है, अधिनियम के तहत आय की वापसी, धनवापसी जैसी प्रक्रिया के लिए कार्य करना जारी रखेंगे।