बीकानेर में धारा 144 लागू,यह रहेगा प्रतिबंध,जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश..

बीकानेर@जागरूक जनता। बीकानेर नगरीय सीमा क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के रैली, जुलूस, प्रदर्शनी इत्यादि का आयोजन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे आयोजनों की पूर्व अनुमति संबंधित थानाधिकारी से प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। यदि कोई इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसे भारतीय दंड सहिता की धारा 188, 269, 270 और सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जा सकेगा।
जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार बीकानेर के नगरीय सीमा क्षेत्र के प्रमुख मार्गों, सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बिना प्रशासनिक अनुमति के विभिन्न अवसरों पर रैली, जुलूस, प्रदर्शनी इत्यादि का आयोजन करने से यातायात व्यवस्था और कानून एवं व्यवस्था बिगड़ने की आशंका रहती है। साथ ही जन सुरक्षा और लोक परिशांति भंग होने की भी पूर्ण संभावना रहती है। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जन सुरक्षा एवं लोक परिशांति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह आदेश मंगलवार को जारी हुए और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

Date:

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

PM श्री केन्द्रीय विद्यालय,प्रबंधन समिति की बैठक का हुआ आयोजन

माउंट आबू. पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय, आबू पर्वत में...

Jagruk Janta Hindi News Paper 22 July 2026

Jagruk Janta 22 July 2026Download रिएक्ट करें♥️ 👍 👎 😊...

सीताफल बीज के तेल से बना जैविक नैनो कीटनाशक, बीकानेर के वैज्ञानिक का शोध पहुंचा राष्ट्रपति भवन

Bikaner News: बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय...