सार्वजनिक इवेंट, शादी में शामिल होने के लिए दोनों डोज अनिवार्य

बिना वैक्सीन राजस्थान के किसी भी इवेंट में शामिल हुए तो आयोजक पर 10 हजार का जुर्माना

जयपुर। कोरोना के केस बढ़ने के साथ ही राजस्थान में शुक्रवार से गाइडलाइन की पाबंदियां लागू हो गई हैं। शादी समारोह से लेकर हर सार्वजनिक इवेंट में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। खास यह भी है कि शामिल वही लोग होंगे, जिन्होंने दोनों डोज लगवा ली है। बिना वैक्सीन की डबल डोज लगाए अगर कोई ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होता है तो आयोजक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जिला प्रशासन शादी से लेकर हर इवेंट की निगरानी के लिए वीडियोग्राफी कराएगा।

गृह विभाग ने जुर्माने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। शादी समारोह की सूचना राजस्थान सरकार के ऑनलाइलन पाेर्टल पर देनी होगी। बिना सूचना दिए शादी समारोह में मेहमान बुलाने या 100 से ज्यादा मेहमान शामिल होने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। सरकार ने 7 जनवरी से नई गाइडलाइन लागू की है।

हर सार्वजनिक इवेंट के लिए वैैक्सीन की डबल डोज अनिवार्य
गृह विभाग की अधिसचूना के अनुसार, अब शादी समारोह से लेकर हर सार्वजनिक इवेंट (राजनीतिक, धार्मिक और सामा​जिक आयोजन, रैलियां, मनोरंजन से जुड़े इवेंट, धरने-प्रदर्शन) में वैक्सीन की डबल डोज वालों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। ऐसा नहीं होने पर इवेंट के आयोजक पर जुर्माना लगाया जाएगा।

जनवरी-फरवरी में 15 मुहूर्त, 65 हजार से ज्यादा शादियां

  • जनवरी और फरवरी की बात करें तो दोनों महीनों में शादियों के 15 मुहूर्त हैं। 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण होने के साथ ही शादियों की शुरुआत हो जाएगी। पहला सावा 15 जनवरी को है। इसके बाद 20, 23, 24, 27, 28, 29 और 30 जनवरी को शादियों के लिए शुभ मुहूर्त हैं।
  • जनवरी में जहां 8 सावे हैं, वहीं फरवरी में शादियों के लिए 7 मुहूर्त हैं। 5,6,11,12,18,19 और 22 फरवरी को हजारों जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे।
  • पंडितों, मैरिज गार्डन संचालकों का कहना है कि इन 15 दिनों में हर जिले में 2 हजार से ज्यादा शामिल होंगी। इस आधार पर आंकलन किया जाए तो पूरे प्रदेश में करीब जनवरी और फरवरी के महीने में 65 हजार से ज्यादा शादियां होंगी।

सबसे बड़ा सवाल, वैक्सीनेशन जांचेंगे कैसे?
सरकार ने गाइडलाइन तो जारी कर दी है लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया है कि शादी व अन्य इवेंट में शामिल होने वाले व्यक्तियों ने डबल डोज लगा रखी है या नहीं, इसकी जांच कैसे होगी। हालांकि सरकार का कहना है कि हर इवेंट की वीडियोग्राफी कराई जाएगी लेकिन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच के लिए अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है।

कोविड प्रोटोकॉल में शामिल हुआ डबल डोज वैक्सीनेशन
सरकार ने वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की अनिवार्यता के प्रावधान को कोविड प्रोटोकॉल में शामिल किया है। कोविड प्रोटोकॉल में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन पहले से ही शामिल था।

अफसर करेंगे मॉनिटरिंग
शादी समारोह से लेकर हर इवेंट की जिला प्रशासन वीडियोग्राफी करवाएगा। प्रशासन के कर्मचारी निगरानी करेंगे। आयोजक से पहले 100 से ज्यादा लोग नहीं होने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अंडर टेकिंग ली जाएगी। इसके उल्लंघन पर जुर्माना होगा।

31 जनवरी बाद हर जगह नो वैक्सीन, नो एंट्री
शादी व अन्य इवेंट में दोनों डोज की अनिवार्यता 7 जनवरी से लागू हो गई है। 31 जनवरी के बाद सरकार हर जगह नो वैक्सीन, नो एंट्री का नियम लागू करेगी। बिना डबल डोज वैक्सीन वाला व्यक्ति बाजार से लेकर किसी भी जगह नहीं जा सकेगा। हर जगह नो मास्क नो एंट्री की तर्ज पर बिना वैक्सीन नो एंट्री का प्रावधान लागू होगा। सीएम अशोक गहलोत इसकी घोषणा कर चुके हैं।

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