अब बिना मंजूरी ओटीटी, फिनटेक कंपनियां और बैंक नहीं काट सकेंगे खाते से पैसा

  • आरबीआइ 1 अक्टूबर से लागू करेगा एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन
  • डिजिटल पेमेंट करना अब और ज्यादा सुरक्षित होगा

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) 1 अक्टूबर, 2021 से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम (auto debit payment system) लागू करेगा। इससे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ पेटीएम, फोनपे जैसी फिनटेक कंपनियां और बैंक ग्राहकों की मंजूरी के बिना पैसे नहीं काट सकेंगे। इसके लिए आरबीआइ एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम लागू कर रहा है। ऑटो डेबिट से पहले हर बार ग्राहकों से मंजूरी लेनी होगी।

धोखाधड़ी रोकने में मदद: अक्सर लोग मोबाइल, पानी, बिजली आदि के बिलों को ऑटो पेमेंट मोड में डाल देते हैं। जैसे ही बिल भरने की तारीख आती है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पैसा अपने आप कट जाता है। अभी ग्राहकों से केवल एक बार अनुमति लेने के बाद हर महीने बिना किसी जानकारी दिए खाते से पैसे कट जाते हैं, अब ऐसा नहीं होगा।

और ज्यादा सुरक्षित होगा डिजिटल पेमेंट –
डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर सेट किए गए ऑटो डेबिट पेमेंट पर लागू होगा नया नियम।
होम, व्हीकल या पर्सनल लोन की किस्त पर यह नया पेमेंट सिस्टम लागू नहीं होगा।

थर्ड पार्टी पेमेंट का अलग नियम-
क्रेडिट कार्ड से थर्ड पार्टी मर्चेंट बेवसाइट को पेमेंट करने के अलग नियम हैं। बैंक की तरफ से ग्राहक को ड्यू डेट से 5 दिन पहले पेमेंट के बारे में मैसेज आएगा। पेमेंट से 24 घंटे पहले रिमाइंडर भेजा जाएगा। रिमाइंडर में पेमेंट की तारीख और पेमेंट की राशि की जानकारी होगी। इसमें ऑप्ट आउट या पार्ट-पे का विकल्प भी होगा। ग्राहक चाहें तो पेमेंट के लिए मना कर सकेंगे। 

इन पर नहीं होगा लागू-
ये बदलाव सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सेट किए गए ऑटो डेबिट पेमेंट पर लागू होगा। अगर आपने होम, ऑटो या पर्सनल लोन लिया है तो इसकी किस्त पर नया नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि यह बैंक अकाउंट से लिंक रहता है। ईएमआइ, म्यूचुअल फंड निवेश पर भी असर नहीं होगा।

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