चित्तौड़गढ़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक 2 ने मंगलवार को लापरवाही से वाहन चलाते हुए दुर्घटना करने के एक मामले में निर्णय में फैसला सुनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त कर अभियुक्त को दोषमुक्त किया।
अधिवक्ता जुनेद शेख़ ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना अनुसार 26 सितंबर 2016 की रात्रि चित्तौड़गढ़ के सदर थाना के बाहर मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, तीन व्यक्तियों को अभियुक्त द्वारा लापरवाही तेज गति से वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए । सदर थाना में अभियुक्त ने अपीलकर्ता के विरुद्ध भी आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ट्रायल के पश्चात अभियुक्तों को धारा 279, 304 ए में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया था। निर्णय के विरुद्ध अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता एमपी सिंह,रईस शेख़ में माध्यम से अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपियों अपीलकर्ता के अधिवक्ता की बात से सहमत होते हुए। पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त कर अभियुक्त मध्यप्रदेश के ज़िला मंदसौर के बरड़िया अमरा थाना गरोठ निवासी दिनेश पुत्र भगवानलाल को दोषमुक्त किया।
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