बकाया टैक्स जमा करवाने वालों को ब्याज, पेनल्टी के साथ टैक्स की मूल राशि में भी मिलेगी छूट
जागरूक जनता नेटवर्क
जयपुर। वाणिज्यिक कर विभाग ने जीएसटी से पहले की टैक्स प्रणाली के तहत टैक्स देने वाले बकायादार को बकाया टैक्स जमा करवाने के लिए एमनेस्टी योजना शुरू की है। इस योजना के पहले फेज के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने और टैक्स देने वालों को टैक्स राशि पर लगी पेनल्टी, ब्याज के अलावा मूल राशि में भी छूट दी जाएगी। इस योजना के बारे में व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से 16 से 31 जुलाई तक एमनेस्टी जनसंपर्क पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें बाजारों में जाकर विभाग के अधिकारी व्यापारियों को योजना की जानकारी देंगे।
मुख्य आयुक्त रवि जैन ने आज संभाग में स्थित अधिकारियों संग बैठक कर इस पखवाड़े के तहत सभी को अपने-अपने क्षेत्र के सभी बाजारों में जाकर जागरूकता कैंप के निर्देश दिए। जैन ने बताया कि इस योजना के पहले फेज में जो अधिकारी रजिस्टर्ड होकर टैक्स जमा करवाने के लिए आगे आता है तो उसे ज्यादा लाभ होगा। 31 जुलाई बाद सैकंड फेज जब आएगा तब इतनी छूट नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना की ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने के लिए अधिकारी हर बाजारों में हैल्प डेस्क भी लगाए, ताकि व्यापारी को किसी तरह की परेशानी हो तो उन्हे यहां से मदद मिल सके।
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