राजस्थान में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर सब कुछ हो चुका तय! मंत्रिपरिषद की मुहर बाकी, कल होगा निर्णय
जयपुर@जागरूक जनता । प्रदेश में मौजूदा लॉकडाउन की पाबंदियों को आगे भी जारी रखा जाना तय माना जा रहा है । गहलोत सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक के लिए बढ़ाने की तैयारी की ली है । हेल्थ एक्सपर्ट ने लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह दी है , जिसके बाद सरकार इसे आगे बढ़ाने की तैयारी में है । सूत्रों के अनुसार गृह विभाग ने गाइडलाइन तैयार कर ली है । कोरोना लॉकडाउन की पांबदियों को जारी रखने और कुछ अनालॉक करने पर विचार के लिए कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12.30 बजे मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक बुलाई है । मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में कोविड मैनेजमेंट और लॉकडाउन की पाबंदियों पर चर्चा होगी । मंत्रिपरिषद की बैठक में नई गाइडलाइन पर चर्चा होगी । इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री लॉकडाउन की नई गाइडलाइन को मंजूरी दे सकते हैं । मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद गृह विभाग 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की गाइडलाइन जारी करेगा । गहलोत सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 मई से 24 मई तक के लिए प्रदेश भर में सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था । 31 मई तक ज्यादातर पाबंदियां जारी रहने के आसार 31 मई तक लॉकडाउन की ज्यादातर पाबंदियां जारी रहने के आसार हैं । एक्सपर्ट ने सरकार को अभी सख्ती जारी रखने को कहा है । कोरोना की चैन तोड़ने के लिए एक्सपर्ट ने अभी दो सप्ताह के लॉकडाउन की और जरूरत बताई है । हालांकि सरकार अभी 31 मई तक ही लॉकडाउन बढ़ाने का विचार कर रही है ।
ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के कामों पर 10 मई से रोक है । कई जनप्रतिनिधियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनरेगा के काम फिर से शुरु करने की मांग रखी है । नई गाइडलाइन में मनरेगा के कामों को शुरू करने की छूट मिल सकती है । खाद , बीज और कृषि उपकरणों से जुड़ी दुकानों को छूट संभव प्रदेश में एग्रीकल्चर इनपुट और उपकरणों से जुड़ी दुकानों का समय बढ़ाया जा सकता है । ग्रामीण इलाकों में इसकी लगातार मांग की जा रही है । किसान खरीफ की बुवाई की तैयारियों के लिए खेतों को सुधारने के काम में लगे हैं इसलिए खादी , बीज , कृषि उपकरणों और उनके मेंटीनेंस से जुड़ी दुकानों को खोलने की छूट देने का प्रावधान हो सकता है ।
नई गाइडलाइन में किराणा और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानों का समय बढ़ाया जा सकता है । इन दुकानों को अभी सप्ताह में 5 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति है । इस समय को बढाया जा सकता है ।
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