सार्वजनिक स्थान पर पशु अपशिष्ट डाले तो होगी एफआईआर, निगम आयुक्त ने जारी किया सार्वजनिक नोटिस
बीकानेर@जागरूक जनता। बीकानेर नगरीय में क्षेत्र में अवैध डेयरियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का गोबर, कचरा, मल मूत्र आदि सार्वजनिक सड़क या अन्य स्थानों पर डाले जाने पर नगर निगम द्वारा सम्बंधित डेयरी संचालक के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।
निगम आयुक्त ए एच गौरी ने बताया कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 और नगर निगम बीकानेर द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत इस तरह की समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित की गई है। आयुक्त नगर निगम ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा नगरीय क्षेत्र में गायों और पशुओं को सार्वजनिक मार्ग या स्थान पर खुला छोड़ा गया अथवा इन डेयरियों से निकलने वाले अपशिष्ट गोबर, कचरा, मल मूत्र आदि को सार्वजनिक सड़कों , नाली या अन्य स्थानों पर डालते हुए पाया गया तो ऐसे अवैध डेयरी संचालकों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाते हुए दांडिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए निगम द्वारा इस संबंध में संबंधित से अतिरिक्त व्यय की राशि कर के रूप में वसूल की जाने की कार्रवाई भी की जाएगी।
राजस्थान नगरपालिका अधि 2009 के तहत अपराध की श्रेणी में शामिल
निगम आयुक्त ने बताया कि बार-बार हिदायत के बावजूद अवैध डेयरी संचालकों द्वारा गोबर , कचरा आदि सड़क पर डाले जाने और पशुओं को खुला छोड़े जाने की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसी समस्त गतिविधियां राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 232, 233, 248, 251, 267(1)(ग) एवं विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।