जयपुर। संभागीय आयुक्त विकास सीतारामजी भाले ने एक आदेश जारी कर उदयपुर जिले में घटित हुई हत्याकांड की घटना को मध्यनजर रखते हुए जयपुर संभाग के जयपुर, अलवर एवं दौसा के समस्त राजस्व सीमा में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा अथवा लोक आपात को दृष्टिगत रखते हुये 01 जुलाई को सांय 5.30 बजे से आगामी 24 घंटे के लिये दिनांक 2 जुलाई को सांय 5.30 बजे तक इंटरनेट (लीज लाइन-ब्रॉडबैंड सेवाओं व लैंडलाइन फोन के साथ इंटरनेट सेवा को छोड़ते हुए) पर अस्थाई प्रतिबंध लागू रहेगा।
शुक्रवार को जारी आदेशानुसार संभाग के जयपुर, अलवर एवं दौसा के सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आगामी 24 घंटे तक प्रभावी रूप से इंटरनेट सेवा पर लागू रहेगा।
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