बीकानेर@जागरूक जनता। जिले में स्थित सभी पेट्रोल पंप के डीलर्स को आदेश दिए गए हैं कि वे किसी भी व्यक्ति अथवा संस्थान को किसी भी बोतल, केन अथवा जरिकेन में पेट्रोल भरकर नहीं देंगे। पेट्रोल सिर्फ वाहनों में ही भरा जा सकेगा।
जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद कलाल ने 28 जून को धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों में एक बिंदु जोड़ते हुए यह संशोधित आदेश जारी किया है। इस आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने पर व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोग चलाए जा सकेंगे।
बीकानेर: पेट्रोल पंपों पर बोतल, केन अथवा जरीकेन में नहीं दे सकेंगे पेट्रोल
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