बीकानेर : पत्नी ने कूटरचित दस्तावेजों से हासिल की सरकारी नौकरी, तो पति ने किया भंडाफोड़,हुई नौकरी से निलंबित,वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप कुमार शर्मा की दमदार पैरवी
पत्रकार नारायण उपाध्याय की स्पेशल रिपोर्ट
बीकानेर@जागरूक जनता। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को आज के कलियुग में कुछ लालची लोगों द्वारा अपवित्र किया जा रहा है जंहा कुछ पैसों की नौकरी हासिल करने के लिए एक पत्नी द्वारा खुद को कागजों में अविवाहित पेश किया जाता है। यही नही फर्जी दस्तावेज पेश कर पुलिस से लेकर तमाम सरकारी अधिकारियों व कार्यालयों तक को गुमराह किया जाता है । ऐसा ही मामला बीकानेर से सामने आया है। मामला वर्ष 2018 में नगर निगम में हुई सफाई कर्मी के भर्ती से जुड़ा हुआ है। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा खुद महिला के पति सुरेंद्र कुमार स्वामी पुत्र वेदप्रकाश स्वामी ने किया है। जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने परिवादी की पत्नी सुरभि रांकावत पुत्री राजेंद्रप्रसाद स्वामी निवासी नत्थूसर बास बीकानेर पर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने व इस काम मे सहयोग करने वाले 7 नामजद लोगों सहित कुल 8 लोगो के खिलाफ भादसं 420, 467, 468, 471, 194 व 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है । पुलिस जांच जारी है। वंही इसके बाद नगर निगम ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सुरभि को 16 सीसीए का नोटिस देकर पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
इस मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप कुमार शर्मा ने बताया कि परिवादी सुरेंद्र कुमार स्वामी पुत्र वेदप्रकाश स्वामी निवासी लोशल का विवाह 3-11-2014 को हिन्दू रीति रिवाज से बीकानेर नयाशहर थानांतर्गत नत्थूसर बास निवासी सुरभि रांकावत पुत्री राजेंद्रप्रसाद स्वामी के साथ संपन्न हुआ था। शादी के बाद कुछ समय तक सुरभि ससुराल में रही ओर उसके बाद अपने पीहर बीकानेर आ गई । इसके बाद उसने नगर निगम में सफाईकर्मी की भर्ती में अपने आप को अविवाहित बताकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की । जिसमे उसने फर्जी दस्तावेजों से पुलिस वेरिफिकेशन व अन्य तमाम सरकारी दस्तावेज कूटरचित तरीके से हासिल किए । जिस पर परिवादी ने पुलिस व एसपी के आगे कार्रवाई के लिए गुहार लगाई लेकिन उसे कोई मदद नही मिली।
परिवादी ने आखिर में अपने वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप कुमार शर्मा के माध्यम से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अधिवक्ता शर्मा ने मजबूती से न्यायालय में परिवादी का पक्ष रखा ओर केस से जुड़े तमाम साक्ष्य कोर्ट में पेश किए जिस पर न्यायालय-2 ने सदर पुलिस को मामला दर्ज कर अग्रिम जांच के आदेश दिए । न्यायालय के आदेशों की पालना में सदर थाना पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर आरोपी सुरभि रांकावत (परिवादी की पत्नी) व उसके माता पिता व भाई सहित कुल आठ लोगो के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की । वंही इस दरम्यान नगर निगम आयुक्त को भी इस केस से जुड़े तमाम साक्ष्य मय शिकायत पेश की गई । जिस पर निगम ने सुरभि रांकावत को 16 सीसीए का नोटिस देकर आरोप के सम्बंध में जवाब मांगा,चुंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है ऐसे में निगम आयुक्त ने 10 जून 2022 को इस सम्बंध में एक आदेश जारी कर सुरभि रांकावत पुत्री राजेंद्रप्रसाद स्वामी (टोकन 2043) को पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन काल के दौरान सुरभि का मुख्यालय नगर निगम बीकानेर होगा। फिलहाल पुलिस जांच अभी लंबित है जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश होने पर कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा।