नई दिल्ली। स्टेट बैंक ने रविवार को 2000 का नोट बदलने के लिए गाइड लाइन जारी की है। भारत के सबसे बड़े बैंक ने कहा कि नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं है। कोई फॉर्म भी नहीं बदलना होगा। एक बार में 10 नोट बदले जा सकेंगे।
स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर नोट बदलने को लेकर अलग-अलग जानकारियां दी जा रही थीं। कहा जा रहा था कि नोट बदलने के लिए आधार जैसी कोई आईडी जरूरी होगी और फॉर्म भी भरना होगा। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया। RBI ने 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है। बैंक ने यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा।
अब लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि इन 2 हजार के नोटों को कैसे बदला जा सकेगा? नोट बदलने की पूरी प्रक्रिया 6 सवालों में समझें…
- सवाल: कहां से बदल सकते हैं ये 2 हजार के नोट?
जवाब: आप अपनी पास की किसी भी बैंक की शाखा में जाकर ये नोट बदल सकते हैं। - सवाल: मेरा बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या मैं इसके बिना नोट बदल सकता हूं?
जवाब: हां, आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर नोट बदल सकते हैं। उस बैंक में आपका अकाउंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप सीधे काउंटर पर जाकर नोट बदल सकते हैं। वहीं अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है तो आप ये रुपए अपने अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं। - सवाल: एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं?
जवाब: एक बार में ₹20,000 की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलवा यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट डिपॉजिट (अकाउंट में जमा) कर सकते हैं। - सवाल: क्या नोट बदलने के लिए बैंक को कोई चार्ज देना पड़ेगा?
जवाब: नहीं, पैसे बदलने के लिए आपसे कोई भी चार्ज (शुल्क) नहीं देना होगा। ये एकदम फ्री है। अगर कोई कर्मचारी आपसे इसके लिए पैसे मांगता है तो आप बैंक अधिकारी या बैंकिंग लोकपाल में इसकी शिकायत कर सकते हैं। - सवाल: 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किए तो क्या होगा?
जवाब: लेन-देन के लिए ₹2000 के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते हैं। हालांकि, RBI ने 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सलाह दी है। - सवाल: ये नया नियम किन लोगों के लिए लागू हो रहा है?
जवाब: यह फैसला सभी के लिए लागू है। हर व्यक्ति को जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे उन्हें 30 सितंबर तक बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने या दूसरे नोटों से एक्सचेंज कराने होंगे।