स्थानीय शिकायत समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए आवेदन आमंत्रित

  • जयपुर ग्रामीण एवं दूदू जिले के लिए 15 अक्टूबर,2024 तक किये जा सकते हैं आवेदन

जयपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत जिला-जयपुर ग्रामीण एवं जिला-दूदू में स्थानीय शिकायत समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के निर्देश जारी किये हैं।
सदस्य सचिव, स्थानीय शिकायत समिति एवं उपनिदेशक महिला अधिकारिता डॉ. राजेश डोगीवाल ने बताया कि स्थानीय शिकायत समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक एवं पात्र आवेदक तय प्रारूप में अपना आवेदन 15 अक्टूबर 2024 तक कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता, कमरा नंबर 206, जयपुर कलक्ट्रेट परिसर में प्रस्तुत कर सकते हैं। स्थानीय शिकायत समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए पात्रता निम्नानुसार हैः-

  1. अध्यक्ष पद हेतु- सामाजिक कार्य के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित/उत्कृष्ट कार्य करने वाली
                  महिला जिसे महिलाओ संबंधी मुद्दों पर कार्य का अच्छा अनुभव हो।  
  2. सदस्य पद (1)हेतु – जिले के ब्लॉक/तहसील/वार्ड/नगर निगम/नगरपालिका क्षेत्र में
                      कार्यरत महिला        
  3. सदस्य पद (2) हेतु- स्वयं सेवी संस्थाओं से नामांकित दो प्रतिनिधि(जिनमें से एक महिला
                      होना आवश्यक है। जिन्हें लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दो पर
                      विशेषज्ञता प्राप्त हो तथा इसमें निम्नलिखित में से कोई सम्मिलित हो
                      सकेगा।            
    समाज कार्य के क्षेत्र में कम से कम 5 साल के अनुभव वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता जो महिलाओं के सशक्तिकरण तथा विशिष्टतया कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की समस्या को दूर करने के लिए अनुकूल सामाजिक परिस्थितियों का सृजन करने का मार्ग प्रशस्त करता है।
    ऐसा व्यक्ति जिसे श्रम,रोजगार,सिविल या दांडिक विधि में अर्हता प्राप्त है। उपरोक्त दो में से कम-से -कम एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय (समय -समय पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित) की महिला होनी आवश्यक है।

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