बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

जयपुर@जागरूक जनता। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने एक बार फिर कोरोना नियंत्रण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब स्कूल-कॉलेज में बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। स्कूलों को ऑफलाइन क्लासेस के साथ-साथ ऑनलाइन क्लास भी चलानी होंगी इसके साथ ही स्कूलों में प्रार्थना सभाओं पर रोक लगा दी गई है। स्टाफ को बिना स्क्रीनिंग के प्रवेश नहीं दिया जाएगा और स्कूल-काॅलेजों की कैंटीन बंद रहेगी। सभी स्टाफ के लिए वैक्सीन के दोनों डोज लगाना अनिवार्य हाेगा।

गृह विभाग की ओर से शुक्रवार दोपहर को जारी हुए आदेश के अनुसार स्कूल में किसी एक के भी पॉजिटिव आने पर स्कूल या संस्था को 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। टीकाकरण के साथ-साथ मास्क अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/ विद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान आवागामन हेतु संचालित बस, ऑटो और कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पहले वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लेनी होगी। इसके साथ ही वाहनों में सिटिंग अरेंजमेंट सीट की क्षमता के अनुसार ही रखना होगा।

शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व विद्यार्थियों को अपने परिजनों/ अभिभावकों से लिखित में अनुमति लेनी होगी। वे माता-पिता या अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाइन स्टडी के लिए नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति का दबाव नहीं बनाया जाएगा। उनके लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरंतर संचालित रखी जाएगी।शिक्षण संस्थानों में सभी स्टाफ और स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग अनिवार्य करनी होगी, इसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।

स्टडी के दौरान संस्थान में और आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं ‘नो मास्क नो एंट्री’ की पालना करना जरूरी होगा। कोई मास्क नहीं लगाकर आता है तो शिक्षण संस्थान उसे उपलब्ध कराएगा। नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिए छात्रों की बैठने की व्यवस्था दो गज की दूरी के अनुसार करनी होगी

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