कृषि उपज मंडी के 13 साल पुराने केस का हुआ फैसला

धौलपुर. कृषि उपज मंडी समिति धौलपुर की ओर से मुलजिमान – राजेन्द्र प्रशाद , महेश चंद , प्रवीण कुमार के विरुद्ध परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मुल्जिमान धौलपुर के बाहर से चीनी , गुड़ ,बूरा का आयात कर थोक व्यापार करते है जांच करने पर पाया की मुल्जिमान ने चीनी का आयात किया जिसका अपने खातों में इंद्राज नही किया और ना ही अपवंचित मंडी शुल्क 7, 57,590 सात लाख सत्तावन हजार पाँच सौ नब्बे रुपए का परिवादी को भुगतान नही किया है परिवादी की ओर से कहा गया कि मंडी शुल्क मय पेनल्टी जमा कराई जावे व मुल्जिमानों को सजा दी जावे इस पर मुल्जिमान की ओर पैरवी कर रहे एडवोकेट अशोक कुमार अग्रवाल ने बताया कि परिवादी दुवारा परिवाद गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है कि मुल्जिमान मंडी शुल्क मय पेनल्टी अदा करने के लिए उत्तरदायी नही है जिसमे अधिवक्ता अशोक अग्रवाल की ओर से कई राजस्थान हाई कोर्ट की रुल्लिंगस पेश कर बहस की गई जिसे सुनकर दिनांक – 20/3/2025 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर भीमसिंह मीना के दुवारा आदेश दिया गया कि उक्त तीनों ही मुल्जिमानो को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 28(2) कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 के आरोप से सन्देह का लाभ देकर तीनो मुल्जिमानो को दोष मुक्त घोषित किया गया l

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