महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव, 23 को होगी मतगणना, दोनों राज्यों में आचार संहिता भी लागू, झारखंड पर क्या बोले मुख्य चुनाव आयुक्त

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भारत के चुनाव आयोग ने आज यानी 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। उनके इस ऐलान के साथ दोनों राज्यों में आचार संहिता भी लागू हो गई।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। महाराष्ट्र में कुल पात्र मतदाताओं की संख्या 9.63 करोड़ है। यहां सभी 288 विधानसभा सीट के लिए एक चरण में ही मतदान संपन्न होगा।

महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग की तरफ से घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर होगी। राजीव कुमार ने बताया कि नामांकन पत्र चार नवंबर, 2024 तक वापस लिए जा सकते हैं।

झारखंड विधानसभा चुनाव
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ने बताया कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें है। इसके लिए चुनाव दो चरणों में संपन्न होगा। झारखंड में पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना 23 नवंबर 2024 को होगी।

निर्वाचन आयोग की तरफ से घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, झारखंड में 18 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उम्मीदवारों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख पहले चरण के लिए 25 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 29 अक्टूबर होगी। राजीव कुमार ने बताया कि नामांकन पत्र पहले चरण के उम्मीदवारों के लिए 30 अक्टूबर को और दूसरे चरण के लिए 1 नवंबर 2024 तक वापस लिए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में नॉमिनेशन में सुधार के लिए तारीख (Date of scrutiny of nominations) पहले चरण के उम्मीदवारों के लिए 28 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 30 अक्टूबर होगी।

झारखंड में कुल मतदाताओं की संख्या 2.6 करोड़ है। इनमें 1.29 करोड़ महिलाएं और 1.31 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। 11.84 लाख मतदाता पहली बार वोट देंगे। राजीव कुमार ने कहा कि राज्य में कुल 29,562 मतदान केंद्रों की स्थापना की जाएगी, इनमें से 5042 मतदान शहरी इलाकों में जबकि 24,520 केंद्र ग्रामीण इलाकों में होंगे। राज्य में विधानसभा की 81 सीट हैं। इनमें 44 सामान्य, 28 अनुसूचित जनजाति और नौ अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।

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