दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दो दिन से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आज मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया है। ईडी इस मामले में शुक्रवार को जवाब देगी…
नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के विरोध में आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। आज फिर से उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान ईडी से जवाब मांगा है कि केजरीवाल को चुनाव से पहले क्यों गिरफ्तार किया गया ? कोर्ट के जनरल एसवी राजू से कई अन्य सवाल भी पूछे और जांच एजेंसी से केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख पर जवाब देने को कहा है।
सुनवाई के दौरान कौन ने क्या कहा?
अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने सोमवार को भी सुनवाई की थी। जहां पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से पूछा था कि वो जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए।
केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी को बताया अवैध
सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में सोमवार को सुनवाई कर रहा था तो उस वक्त जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आपने ट्रायल कोर्ट के सामने जमानत दाखिल नहीं किया? तब सिंघवी ने कहा कि जमानत अर्जी दाखिल नहीं की। कोर्ट ने सवाल किया का आखिर उनकी ओर से जमानत अर्जी दाखिल क्यों नहीं की गई? सिंघनी ने कहा कि इसके लिए कई कारण थे और उन कारणों में यह कारण भी है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है और यह पीएमएलए एक्ट की धारा-19 का उल्लंघन है।