महिला व बच्चे की मौत के 9 वर्ष पुराने मामले में बिजली विभाग को 9 लाख पचास हजार का मुआवजा देने के आदेश

बीकानेर@जागरूक जनता। जिले की कोलायत तहसील के रोही हाडला कुंआ के खेत हाईटेंशन लाइन के चपेट में आने से मां बेटे की मौत के 9 वर्ष पुराने मामले में जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश ने जोधपुर विद्युत विरतण निगम की लापरवाही मानी है और उसी के आधार पर विभाग को नौ लाख पचास हजार रूपये अदा करने के आदेश दिए है। जानकारी के अनुसार गिरधारीराम मेघवाल अपने परिवार सहित कोलायत के रोही हाडला कुंआ में एक खेत में हाली था तथा उस खेत में झोंपड़ी बना कर रहता था। उसी खेत के ऊपर से 11 केवी के हाईटेंशन लाईन जा रही थी, जिसके तार ढीले होने से हर समय करंट आने का खतरा था, जिसकी शिकायत के बावजूद, बिजली विभाग द्वारा तारों को ठीक नहीं करने से 13 दिस.2012 को शाम गिरधारीराम का 6 माह का पुत्र करंट की चपेट में आ गया तथा उसके बचाने की कोशिश में उसकी मां संतोष को भी जोरदार झटका लगा। जिससे मां-बेटों की मौके पर ही मौत हो गई। इसी आधार पर गिरधारीराम मेघवाल की ओर से एडवोकेट बृजमोहन पुरोहित विद्युत के विरूद्ध मुआवजा अदा करने हेतु दावा पेश किया। माननीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश मदनलाल भाटी ने उस दावा को स्वीकार करते हुए विद्युत विभाग को आदेश दिया कि वह गिरधारी लाल को 9,47,709/- रूपये एवं उस राशि पर दावा करने तारीख से ताअदायगी तक उक्त 6 प्रतिशत व्याज अदा करें।

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