शहर के कोतवाली क्षेत्र में पिक्चर पैलेस से सटी 40 करोड़ की जमीन पर बनी 12 दुकानों पर नगर निगम द्वारा नोटिस चस्पा कर जल्द से जल्द दुकान खाली करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्राप्त जानकारी अनुसार पिक्चर पैलेस से सटी नगर निगम की 207 वर्ग गज जमीन को 17 फरवरी 1995 में फतहचंद शर्मा को जारी किया गया था तथा नगर परिषद के आदेश से जमीन का नामांतरण 24 अगस्त 2007 को फतहचंद के बेटे चंद्रमणि शर्मा के नाम कर दिया गया था। गत 29 अगस्त 2007 को खांचा भूमि लीज डीड चंद्रमणि शर्मा के पक्ष में जारी कर दी गई थी तथा 11 जनवरी 2016 को 76.15 वर्ग गज जमीन कम करते हुए 131.35 वर्ग गज जमीन मनोज शर्मा के नामांतरण कर दी गई थी।
प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त मामले के संज्ञान में आने के बाद पता चला कि खांचा भूमि का आवंटन राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 प्रावधानों का उलंघन करते हुए जारी किया गया था, जिसके बाद मनोज शर्मा को धारा 73 (ख) के तहत राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत सुनवाई के लिए नोटिस 22 मार्च 2025 को जारी किया गया था, जिसकी सुनवाई 2 अप्रैल 2025 को रखी गई लेकिन मनोज शर्मा बीमारी का कारण बताते हुए सुनवाई की तारीख को आगे करते रहे। उक्त मामले में अंतिम तारिख 24 अप्रैल 2025 को रखी गई, जिसमें मनोज शर्मा ने नगर निगम आकर नोटिस का जवाब दिया, जिससे यह साफ हुआ कि जमीन नगर निगम की ही है और इसे सिनेमा हॉल चलाने के लिए किराए पर दिया गया था।
उक्त मामले में जमीन के गलत तरीके से आवंटन करने के बाद नगर निगम ने जमीन पर बनी 12 दुकानों पर नोटिस चस्पा किए और जल्द से जल्द दुकानों को खाली करने के निर्देश दिए। उक्त जमीन की कीमत लगभग 40 करोड़ बताई जा रही है।
