RAS भर्ती परीक्षा 2018:परिणाम रद्द करने के एकल पीठ के आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त


राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने मंगलवार को राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) भर्ती परीक्षा 2018 का रास्ता साफ कर दिया।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने मंगलवार को राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) भर्ती परीक्षा 2018 का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट ने एकल पीठ के परिणाम रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया। ऐसे में अब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) की तरफ से पूर्व में जारी रिजल्ट के आधार पर ही भर्ती की जाएगी।

इसलिए एकलपीठ ने निरस्त किया था रिजल्ट
दरअसल, दिसंबर में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आरएएस भर्ती 2018 में पदों के मुकाबले दो गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू मेंं नहीं बुलाया था। इसके अलावा, अलग-अलग कटऑफ जारी की थी। ऐसे में भर्ती परीक्षा के 9 जुलाई को जारी किए परिणाम को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रद्द कर दिया था। वहीं आरपीएससी को निर्देश दिया कि वह भर्ती विज्ञापन के दिन लागू नियम 15 के तहत न्यूनतम आहर्ता अंक तय करते हुए मुख्य परीक्षा का परिणाम दोबारा जारी करें। एकल पीठ के इसी आदेश को RPSC ने खंडपीठ में चुनौती दी थी।

RPSC ने यह दिया था तर्क
24 फरवरी को हुई सुनवाई में RPSC ने कहा था कि उन्होंने नियमानुसार ही भर्ती का परिणाम जारी किया है। साल 1999 से इसी तरह परिणाम जारी करते हुए अब तक भर्तियां की गई है। RPSC ने यह भी कहा कि अगर एकल पीठ के आदेशानुसार साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी बुलाते हैं तो 700 अभ्यर्थी को अधिक बुलाना पड़ेगा। इससे न केवल चयन प्रक्रिया पूरी करने में ज्यादा समय लगेगा। बल्कि साक्षात्कार की गुणवत्ता प्रभावित होगी। इस तरह बहस पूरी होने के बाद खंडपीठ ने अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को खंडपीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया जो दिसंबर में दिया गया था।


Jagruk Janta

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