बलात्कार के प्रयास के आरोपी को पांच वर्ष का कारावास


जिला एवं सैसशन न्यायाधीश चंचल मिश्रा द्वारा सोमवार को दिए एक निर्णय में एक युवती से बलात्कार के प्रयास करने के आरोपी प्रवीणकुमार पुत्र रामसिंह निवासी खतेहपुरा पुलिस थाना सदर जिला झुंझुनूं को पांच वर्ष के साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

झुंझुनूं @ जागरूक जनता। जिला एवं सैसशन न्यायाधीश चंचल मिश्रा द्वारा सोमवार को दिए एक निर्णय में एक युवती से बलात्कार के प्रयास करने के आरोपी प्रवीणकुमार पुत्र रामसिंह निवासी खतेहपुरा पुलिस थाना सदर जिला झुंझुनूं को पांच वर्ष के साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

इस मामले का सबसे बड़ा पहलू यह भी है कि सैशन न्यायालय में मामला दर्ज होने के 20 रोज में ही मामले का निर्णय कर दिया गया। मामले के अनुसार 26 नवंबर 2020 को पीड़िता के पिता द्वारा एक रिपोर्ट पुलिस थाना सदर झुंझुनूं पर दी गई कि 25 नवंबर 2020 को दिन में एक बजे के आस-पास प्रवीण पुत्र रामसिंह निवासी खतेहपुरा ने उसके घर कमरे में घुसकर उसकी लड़की से बलात्कार करने के लिए अपने सारे कपड़े निकालकर नग्न होकर व उसकी पुत्री के कपड़े फाड़कर बलात्कार करने की कोशिश की। पीड़िता के चिल्लाने पर पड़ौस का युवक आया व उस युवक ने धक्का-मुक्की करकर उसकी लड़की को छुड़वाया तो मौका पाकर प्रवीण भाग गया आदि। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर बांद जांच प्रवीण के विरूद्ध बलात्कार का प्रयास आदि का चालान संबंधित न्यायालय में पेश कर दिया।

राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने इस्तगासा पक्ष की और से सात गवाहान के बयान करवाए तथा 16 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। लोक अभियोजक शर्मा ने न्यायालय में दलील दी कि मामला अत्यन्त गंभीर प्रवृति का है। इसलिए आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए।

न्यायाधीश ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारिकी से विश्लेषण करते हुए अभियुक्त प्रवीण को उक्त अनुसार सजा देते हुए धारा 450 में भी तीन वर्ष का और साधारण कारावास एवं तीन हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करते हुए दोनों ही मूल सजाएं साथ-साथ भुगतने का आदेश दिया तथा यह भी आदेश दिया कि अभियुक्त प्रवीण द्वारा पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को दिए गए दंड में समायोजित किया जाए।


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