‘मान्य होंगे अमान्य वोट, वोटों की फिर की जाएगी गिनती…’, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर दिए सख्त निर्देश


सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम उन बैलेट को देखना चाहेंगे जिन्हें अमान्य कर दिया गया था।

नई दिल्ली. चंडीगढ़ महापौर चुनाव पर छिड़े विवाद के बीच पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में मबैलेट सहित अन्य रिकॉर्ड पेश किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम उन बैलेट को देखना चाहेंगे जिन्हें अमान्य कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने मतपत्रों की जांच की और कहा कि AAP उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए आठ वोटों पर अतिरिक्त निशान थे। कोर्ट ने दोबारा मतगणना का निर्देश देते हुए कहा कि खारिज किए गए आठ मतपत्रों की भी गिनती की जाए।

सीजेआई ने वकीलों को मतपत्र दिखाए और देखा कि सभी आठों ने आप के पार्षद कुलदीप कुमार के लिए मुहर लगा दी है और वोट उनके लिए डाले गए हैं। सीजेआई ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने क्या किया है, उन्होंने एक लाइन बनाई है। सीजेआई ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से कहा कि कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने लाइनें इसलिए लगाईं क्योंकि मतपत्र खराब हो गए थे। बैलेट कहां खराब किया गया है?

अमान्य वोटों को किया जाए मान्य
चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सख्त निर्देश देते हुए दोबारा काउंटिंग कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नहीं CJI ने यह भी कहा है कि जिन 8 वोटों को अमान्य घोषित किया गया था दोबारा गिनती के दौरान अब उन्हें मान्य किया जाए।


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