राजस्थान : गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन, शादी समारोह सहित इन पर लागू हुई सख्ती, पढ़े पूरी खबर

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जयपुर@जागरूक जनता। राजस्थान में कोरोना व ओमीक्रोन के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अब इसे लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह विभाग ने बुधवार को जन अनुशासन गाइडलाइन जारी करते हुए लिखा कि देशभर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आवश्यक पाबंदियां लगाई जा रही है। इसके तहत जहां रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन नाइट कर्फ्यू पालना का निर्देश दिए गए हैं। वहीं वैक्सीन लगवाने की अनिवार्यता के भी आदेश की निकाल दिए गए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स , थिएटर रात 10.30 बजे तक ही खुलेंगे। सांस्कृतिक- राजनैतिक और शादी समारोह जैसे कार्यक्रमों में लोगों को बुलाने की संख्या तय कर दी है। अब किस भी सार्वजनिक कार्यक्रम में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। देखें विस्तृत गाइडलाइन...

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